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pradhan mantri surksha bima yojana 2023 | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

भारत सरकार के महती योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जोकि आम नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है , से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को बीमा क्यों कराना चाहिए? यदि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने के इच्छुक हैं / आपका सुरक्षा बीमा चल रहा है या  नहीं हैं, तो भी आपको इस जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कभी बताकर नहीं होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। यह बीमा 1 साल के लिए होता है जिसे प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश प्रीमियम जमा नहीं हो पाता है ,तो भी बाद में निर्धारित शर्तों के अधीन इसे फिर से शुरू किया जा सकता है ,परन्तु जिस अवधि के लिए प्रीमियम जमा नहीं हो पाया है ,उस अवधि में दुर्घटना होने पर इसका लाभ नहीं पाता है |

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू की गई  एक ऐसी बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर 200000 का दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रदान करती है। इसके अलावा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी ₹200000 तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹100000 का कवरेज प्रदान करती है। 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के एक बैंक खाता वाले नागरिक या एक से अधिक बैंक खाते वाले नागरिकों के एक बैंक खाता के लिए प्रति वर्ष 1 जून से 31 मई तक के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच की हो इस योजना के लिए पात्र हैं, परन्तु उनके पास व्यक्तिगत बैंक या डाकघर में खाता होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का एक से अधिक बैंकों या डाकघर रूम में खाता है उसकी स्थिति में केवल एक ही बैंक या डाकघर के खाते के माध्यम से योजना के लिए शामिल होने का पात्रता रखता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 

1.यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में बीमित व्यक्ति के नमीनी को ₹200000 दिया जाता है।
2.यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता जैसे दोनों आंखों की पूर्ण और अपने छतिया दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि अथवा एक आंख की दृष्टि से हानि और एक हाथ एक पैर के उपयोग के हानि की स्थिति में भी ₹200000 दिया जाता है।
3.इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना के कारण एक आंख के पूर्ण और अपूर्ण छति या एक हाथ एक पैर के उपयोग की हानि की स्थिति में ₹100000 दिया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रारंभ में ₹12 वार्षिक प्रीमियम लिया जाता था परंतु बाद में इसे बढ़ाकर ₹20 प्रति सदस्य कर दिया गया। इस तरह जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है,उन्हें ₹20 प्रति सदस्य के दर से वार्षिक प्रीमियम जमा करना होता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि

1 जून या उससे पहले प्रत्येक वार्षिक कवरेज हेतु एकमुश्त ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से प्रीमियम में काटा जाता है। जो कि 31 मई तक के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति इस बीमा योजना से बाहर निकल जाता है तो वह भविष्य के वर्षों में इस योजना के लिए फिर से शामिल हो सकते हैं। इस तरह कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक नवीनीकरण कराते हुए अपने उम्र के 70 वर्ष तक की अवधि तक बीमा करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम (आवेदन )

  • बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में दुर्घटना के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित बैंक में आवेदन करना होता है | 
  • दिव्यान्गता की स्थिति में – बीमित व्यक्ति का बैंक /डाकघर खाता ,आधार नम्बर ,पैन कार्ड |
  • मृत्यु की स्थिति में – नामिनी का उम्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र ,नामिनी का आधार नम्बर  ,बैंक खाता , पेन कार्ड ,बीमित से सम्बन्ध का प्रमाण पत्र ,बीमित मृत्यु प्रमाण पत्र ,fir /पंचनामा की कॉपी |

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाने का कारण 

1.बीमित व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है उसी स्थिति में इस बीमा योजना का लाभ स्वमेव समाप्त हो जाता है।
2.खाता बंद होने या बीमा जारी रखने के लिए खाते में राशि नहीं होने के कारण।
3.यदि किसी व्यक्ति का एक से अधिक खातों के माध्यम से बीमार हो चुका है उस स्थिति में उन्हें केवल एक ही खाते का लाभ प्राप्त होगा।
4.किसी तकनीकी कारण से बीमा का प्रीमियम जमा नहीं हो पाता है उसी स्थिति में निर्धारित शर्तों के अधीन इसे शुरू किया जा सकता है परंतु उस अवधि का जो दुर्घटना हुआ है उसे इसमें जुड़ा नहीं जाएगा अर्थात बीमा समाप्त होने के अवधि का लाभ नहीं मिल पाता है।

उम्मीद है ,इस आर्टिकल के मदद से आपको प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना को समझने के मदद जरुर मिला होगा ,इस आर्टिकल में बताये गये अनुसार आप क्लेम ,फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं , यह बीमा योजना सभी नागरिकों के बहुत ही लाभदायक है ,क्योंकि महज 20 रूपये में 200000 लाख तक दुर्घटना बीमा का कवरेज दिया जाता है | इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरुर करें |

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2 comments

  1. 🤩
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