छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, सत्र 2023-24 ,RTE CG School List,CG RTE,RTE login
दोस्तों नमस्कार,आप सभी शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के बारे में जरूर सुने होंगे।इस कानून के अंतर्गत 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शासकीय शालाओं में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है,जी हाँ दोस्तों हमारे देश के सभी राज्यों में यह कानून 1अप्रैल सन 2010 में लागू किया गया है। तब से लेकर आज तक सभी शासकीय शालाओं में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो गरीबीरेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।लाखों परिवार ऐसे हैं जो कि पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं,ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ऐसे परिवार अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेज सकते हैं।इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए,2009 में एक कानून बनाया गया।जिसका नाम है “शिक्षा का अधिकार कानून।”
हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी निरक्षर हैं। पुरे दिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पातें हैं। खुद फ़टे कपड़े में दिन गुजार देते हैं ,पर अपने बच्चों को ओ सारी सुविधाएँ देना चाहते हैं जो एक साधन सम्पन्न व्यक्ति अपने बच्चों के लिए करता है ,यदि शिक्षा की बात करें तो वे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं ,परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते।
निजी स्कूलों का महंगा फ़ीस चुका पाना उनके लिए असम्भव हो जाता है।यह समस्या बहुत ही लम्बे समय से चला आ रहा था। अमीरी और गरीबी के बिच खाई बढ़ता ही जा रहा था, शिक्षा शास्त्री इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे ,इस प्रकार 2009 में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करने तथा सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक कानून बनाया गया ,जिसे शिक्षा का अधिकारी कानून कहा गया।
दोस्तों शिक्षा का अधिकार कानून में कई प्रावधान किए गए हैं,पर इस आर्टिकल में हम उस प्रावधान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके तहत निजी शालाओं में भी इन अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों लिए भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
जी हाँ दोस्तों आप इस प्रावधान के तहत किसी भी निजी शाला में अपने बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिला सकते हैं।निजी शालाओं में प्रवेश हेतु आपको कुछ प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।हम पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे,उससे पहले शिक्षा का अधिकार कानून क्या है यह जान लेते हैं।
👉शिक्षा का अधिकार कानून(RTE)
RTE(right to education)शिक्षा का अधिकार कानून।2009 में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत पूरे देश में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।इसे ही बाल शिक्षा का अधिकार कानून कहा गया।
👉आवश्यक दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र ( विद्यार्थी का )
पता सत्यापन हेतु (अभिभावक का )
पहचान सत्यापन हेतु (अभिभावक का )
राशन कार्ड की छायाप्रति
दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
👉आवेदन तिथि-
सत्र 2023-24 के लिए प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चूका है | 10 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक स्कूलों का पंजीयन होगा | छात्र पंजीयन प्रथम चरण 06 मार्च से निर्धारित किया गया है ,10 अप्रैल 2023 तक आवेदन ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है | द्वितीय चरण में 01 जुलाई से 15 जुलाई 2023 तक छात्र पंजीयन कर सकते हैं | निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन प्रक्रिया ड्रा या अन्य तरीके से किया जाता है|
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