प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम : पीएमईजीपी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने के लिए दी जाने वाली ऋण योजना है। यह एक ऋण योजना है जो उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी ग्राम एवं खादी उद्योग आयोग है। ऋण योजना राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्रों और राज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है ।
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प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम | |
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विभाग का नाम | PMEGP ( PM Employment Generation Programme) |
ऋण सीमा | 50 लाख तक |
अधिकतम अनुदान | 35% |
कौन अप्लाई कर सकता है | भारतीय नागरिक |
ऑफिसियल नोटिफिकेशन | 👉Click Here |
प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम के उद्देश्य
- बैंक पीएमईजीपी के तहत नई इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं
- नए स्व-रोजगार सूक्ष्म-प्रतिष्ठानों या परियोजनाओं को स्थापित करके भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना कारीगरों की आय अर्जन क्षमता को बढ़ाना तथा ग्रामीण एवं शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने पर ध्यान देना
- प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार किशोरों को एक साथ वापस आने और स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए प्रदान करना।
पीएमईजीपी ऋण लाभ
- Pmegp लोन 2024 के तहत रोजगार दर पूरे देश में फैल गई
- आप सभी इस pmegp लोन 2024 को करने के बाद 50 लाख का लोन अप्रूवल पाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करें
- इस योजना की सहायता से अब आप न केवल अपना स्वरोजगार कर सकेंगे बल्कि अपना आत्मनिर्भर विकास भी कर सकेंगे।
- यदि आप अपना व्यक्तिगत और टिकाऊ भविष्य बनाना चाहते हैं, तो पीएमईजीपी ऋण आपके लिए एकदम सही है।
पीएमईजीपी ऋण पात्रता
व्यक्ति, साथ ही अन्य एजेंसियां जो पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, पीएमईजीपी ऋण के लिए आवेदन करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम हैं। यदि कोई आवेदक एक सेवा इकाई के लिए 10 लाख रुपये और इतने ही रुपये का ऋण लेना चाहता है। एक उत्पादन इकाई के लिए 25 लाख, तो उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए